Land for Job Case: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और दाखिल की गई चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। मामला ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले से जुड़ा है।
सिब्बल बोले – CBI ने लीगल अनुमति लिए बिना शुरू की जांच
लालू यादव की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सीबीआई ने जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं ली, जो कि कानूनन अनिवार्य है।
सिब्बल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश स्पष्ट हैं कि किसी पूर्व मंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले विधिक अनुमति जरूरी है। इस मामले में बिना पूर्व स्वीकृति के जांच शुरू की गई, जो नियमों का उल्लंघन है।”

कानून और राजनीति – दोनों दृष्टिकोण से अहम केस
यह केस केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या जांच एजेंसियां सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं या नहीं।
अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं, लेकिन राजनीति में गर्मी तेज
फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, यह देश की राजनीतिक बहस में एक बार फिर केंद्रीय मुद्दा बन सकता है।